नई दिल्ली : टीचर भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से गुरुवार को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने इस घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला की सजा बरकरार रखी है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शिक्षक भर्ती घोटाले में ओमप्रकाश चौटाला, उनके पुत्र और 53 अन्य की दोषसिद्धि बरकरार रखी है। गौर हो कि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने पिछले साल 11 जुलाई को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। चौटाला, उनके बेटे और विद्याधर तथा बादशामी समेत आठ अन्य लोगों को साल 2000 में 3206 जूनियर शिक्षकों की अवैध तरीके से भर्ती के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अन्य दोषियों में से 44 को चार साल की जेल और एक को पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है।