2जी घोटाले में फंसे लोगों की मुसीबत बढ़ने जा रही है। सीबीआई की विशेष अदालत ने ए. राजा, शाहिद बलवा, कणिमोझी, करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इनके साथ कुल 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप IPC की धारा-120बी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तय किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि सभी आरोपी करीब 200 करोड़ के घोटाले के लिए ज़िम्मेदार हैं। आरोपों के मुताबिक ये रकम डीबी ग्रुप कंपनी ने शाहिद बलवा और विनोद गोयंका की कंपनियों के ज़रिए डीएमके के न्यूज़ चैनल क्लैगनार टीवी को ये रकम दी। चार्जशीट के मुताबिक ये पैसा स्वॉन टेलीकॉम को 2जी लाइसेंस दिलाने के बदले में बतौर घूस दिया गया। गौरतलब है कि जिन लोगों के खिलाफ 2जी घोटाला मामले में सीबीआई ने पहले से चार्जशीट दायर कर रखी है, उनमें 84 साल की दयालु अम्माल का नाम नहीं है। यानी अम्माल इस मामले में अब गवाह भर ही रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट की धारा 3 के तहत अगर दोष साबित हो जाए तो फिर 7 साल तक की कैद हो सकती है।