सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अब अगर कोई फेसबुक, वाट्सऐप पर किसी धर्म विशेष से जुड़ी आपत्तिजनक चीजें पोस्ट करेगा, तो उसके खिलाफ सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई होगी। दोषियों पर गुंडा एक्ट भी लगाया जाएगा। डीजीपी ने भेजे हैं निर्देश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एके जैन ने रविवार को प्रदेश भर के आईजी, डीआईजी और एसएसपी को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं। इसमें साफ कहा गया है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर माहौल खराब करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। सोशल साइट्स पर संप्रदाय विशेष से जुड़ी आपत्तिजनक चीजे पोस्ट करने वालों को पकड़ने की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी गई है। इसके अलावा वेस्ट यूपी में डीआईजी मेरठ की निगरानी में एक सेल का गठन भी किया गया है। आपत्तिजनक कमेंट लाइक करने वालों पर भी होगी कार्रवाई डीजीपी एके जैन ने बताया कि फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट और पोस्ट को लाइक, शेयर करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के लोगों को सांप्रदायिक गुंडा श्रेणी में रखा जाएगा। कार्रवाई के बाद उन्हें 6 महीने के लिए जिला बदर भी किया जा सकता है। बोलने की आजादी का होता है गलत इस्तेमाल डीजीपी एके जैन ने बताया कि संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तनाव पैदा होता है। ऐसे लोगों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। ऐसे लोगों पर सामान्य धाराओं के साथ ही रासुका और गुंडा एक्ट भी लगाया जाएगा।