प्रदेश शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड ने गुरुवार को हुई बैठक में उन्नाव के वक्फ आलिया बेगम सफीपुर उन्नाव के पूर्व मुतवल्ली मौजूदा वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रज़ा को मुतवल्ली पद से बर्खास्त कर दिया। बोर्ड ने रजा को वक्फ सम्पत्ति व पारिवारिक कब्रिस्तान को अवैध रूप से बेचने में दोषी करार दिया है। बोर्ड ने उक्त वक्फ को बोर्ड के सीधे नियन्त्रण में लेते हुए निरीक्षक वज़ीर हसन को प्रशासक नियुक्त किया है। एफआईआर लिखाने के भी जारी किए आदेश - प्रदेश में बिना बोर्ड की अनुमति पूर्व में बेची, खरीदी गई वक्फ संपत्तियों की शिकायतों पर चल रही सुनवाई में से वक्फ मोती मस्जिद हुसैनाबाद लखनऊ के कुछ प्रकरणों का निस्तारण कर दिया है। - बेची गई वक्फ सम्पत्ति का कब्जा वापस लेने के लिए संबंधित जिलाधिकारी को निर्देश भेजने के आदेश दिए गए हैं। - इस वक्फ सम्पत्ति को खरीदने व बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर लिखाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। - जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है उनमें राज बाबू रस्तोगी सचिव फ्रैण्डस सहकारी आवास समिति लखनऊ के अलावा प्रदेश के मौजूदा वक्फ राज्य मंत्री मोहसिन रज़ा, असगर रज़ा, सैफी मिर्जा, कैफी मिर्जा, मो. यूनुस ज़हीर, सालेहा बेगम, अख्तर हुसैन हादी, फिरोज़ राहत प्रमुख हैं। ये आदेश असंवैधानिक: मोहसिन रजा - इस संबंध में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा- नियमों के मुताबिक बोर्ड के फैसलों पर आदेश जारी करना मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी है। सफीपुर की वक्फ आलिया बेगम के मुतवल्ली पद से बर्खास्त करने व प्रशासक की तैनाती का आदेश बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया है, जो कि असंवैधानिक है।