बीजेपी-कांग्रेस से पैसे लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के कैंडिडेट्स को वोट देने की अरविंद केजरीवाल की अपील को इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता का वॉयलेशन माना है। ईसी ने केजरीवाल को हिदायत दी है कि फिर ऐसा बयान दिया तो आप की मान्यता रद्द हो सकती है। उधर, केजरीवाल ने ईसी के ऑर्डर को गलत बताकर इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। केजरीवाल ने स्पीच में क्या कहा था... Advertisement - मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8 जनवरी को गोवा में रैली के दौरान केजरीवाल ने कहा, "अगर बीजेपी या कांग्रेस वाले पैसे देने आएं तो उन्हें मना मत करना, क्योंकि ये आपके ही पैसे हैं। अपना समझकर चुपचाप रख लेना।" - "यही नहीं अगर वे पैसे ऑफर ना भी करें तो उनके ऑफिस जाइए और पैसे की मांग कीजिए। और जब वोट डालने की बारी आए तो उनके खिलाफ आप के कैंडिडेट्स के लिए बटन दबाएं।" - 16 जनवरी को भी ईसी ने केजरीवाल को शो-कॉज नोटिस जारी किया था। तब उन्होंने कहा था, "बीजेपी-कांग्रेस वाले पैसे बांटने आएंगे। महंगाई को देखते हुए आप लोगों को 5 हजार की बजाय 10 हजार के नए नोट मांगना चाहिए और वोट सिर्फ आप को ही देना है।'' - ईसी ने इन स्पीच की सीडी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मांगी थीं और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए ऑर्डर दिया था। वोट के लिए नोट लेने का चलन शुरू होने का डर - केजरीवाल दिल्ली इलेक्शन के दौरान भी वोटर्स से अपील कर चुके हैं कि वे दूसरी पार्टियों से पैसे लेकर आप को वोट दें। - माना जा रहा है कि इससे पैसे लेकर वोट देने का चलन बन सकता है। - बता दें कि गोवा में 4 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ईसी ने स्पीच में संयम रखने की हिदायत दी - ईसी ने केजरीवाल को हिदायत देते हुए कहा, "आप यह ध्यान रखें कि अगर आगे आचार संहिता का उल्लंघन जारी रखते हैं तो आपके और पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी शामिल है।' - कमीशन ने आगे कहा, "आगे से वह (केजरीवाल) चुनाव के दौरान अपनी स्पीच में संयम बरतेंगे और आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे।" - "अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन सिंबल्स (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) एक्ट, 1968 के पैरा-16A के तहत आयोग किसी पार्टी की मान्यता खत्म या सस्पेंड करने का अधिकार रखता है।"