शुक्रवार को हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने हिंदू महासभा कमलेश तिवारी के अध्यक्ष 'कार्यवाहक' के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को हटा दिया है। सरकार ने कथित तौर पर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए एनएसए के तहत आरोप दर्ज कराया था। कोर्ट की आरे से सरकार के लिए यह बड़ा झटका है। न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। कमलेश की पत्नी ने अपनी ओर से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर एनएसए को चुनौती दी थी।