नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने 12 रुपए में दुर्घटना बीमा कवर देने के नियम तय कर दिए हैं। इसके तहत जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड और उससे लिंक बैंक खाता होगा, वह इसका फायदा उठा सकेगा। इस दुर्घटना बीमा स्कीम में 18 से 70 साल तक के लोग शामिल हो सकेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सालाना 12 रुपए के प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा का लाभ दिए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए तक बीमा कवर मिलेगा। स्कीम से कैसे जुड़ेंगे स्कीम से जुड़ने के लिए आवेदक को एक जून से पहले एक साधारण फार्म भर कर अपने बैंक में जमा करना होगा। साथ ही हर साल बीमा कवर के नवीनीकरण के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। फार्म में आवेदक को अपने आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा। कैसे देना होगा प्रीमियम प्रीमियम की राशि बीमाधारक के खाते से डेबिट हो जाएगी। कोई व्यक्ति एक साल से ज्यादा का प्रीमियम एक मुश्त देना चाहता है, तो वह बैंक को इसके लिए कह सकता है।